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Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: 18 से 50 साल की महिलाएं पाएं ₹25,000, जल्दी करें अप्लाई

By Admin

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Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025
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बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए “बिहार महिला सहायता योजना 2025” (Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025) शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को एकमुश्त ₹25,000 की सहायता राशि दी जाती है, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकें। यह योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

यदि आप या आपके परिवार/जान-पहचान में कोई महिला तलाकशुदा, परित्यक्ता या आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। इस लेख में हम आपको बिहार महिला सहायता योजना 2025 की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और ऑफिसियल लिंक्स शामिल हैं।


Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: Overview

योजना का नामअल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना
विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार
लाभार्थीतलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं
सहायता राशि₹25,000 (एकमुश्त)
आवेदन मोडऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटstate.bihar.gov.in
हेल्पलाइन नंबर18003456123

Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 का उद्देश्य

Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: बिहार सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहारा प्रदान करना है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उनके पति या परिवार द्वारा आर्थिक सहायता नहीं दी जाती, जिसके कारण उन्हें जीवनयापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकें।

Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025


Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 के लाभ

  • योजना के तहत एकमुश्त ₹25,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • पहले यह राशि ₹10,000 थी, लेकिन 2017-18 के बाद इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया।
  • यह योजना विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए है।
  • आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  1. तलाकशुदा महिलाएं जिन्हें पति या परिवार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती।
  2. परित्यक्ता महिलाएं जिन्हें उनके पति ने 2 साल या अधिक समय से छोड़ दिया हो
  3. मानसिक रूप से विकलांग पति वाली महिलाएं (इसके लिए मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक है)।
  4. आवेदिका की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  5. पारिवारिक वार्षिक आय ₹4 लाख से कम होनी चाहिए।

Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

घोषणा पत्र (आवेदिका द्वारा स्व-घोषित)
अनुशंसा पत्र (निम्न में से किसी एक द्वारा जारी):

  • मुखिया/सरपंच/नगर निगम प्रतिनिधि
  • प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी
  • जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
  • परिवार न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र
    आयु प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/जन्म प्रमाण पत्र)
    आय प्रमाण पत्र (BPL कार्ड/आय प्रमाण पत्र)
    पति की मानसिक विकलांगता का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
    बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)


Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो करें:

  1. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करेंआधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें या जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से प्राप्त करें।
  2. फॉर्म भरें – सभी जानकारियाँ सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  3. जिला कार्यालय में जमा करें – भरा हुआ फॉर्म अपने जिले के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
  4. आवेदन की जाँच – विभाग द्वारा आवेदन की जाँच की जाएगी।
  5. राशि का प्राप्त होना – यदि आवेदन स्वीकृत होता है, तो ₹25,000 सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

Download Application FormDownload Now
Check Official NotificationClick Here
Official Websitestate.bihar.gov.in
Toll Free Number18003456123
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निष्कर्ष

Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 राज्य की जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक बेहतरीन पहल है। इस योजना के माध्यम से तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे वे अपना जीवन स्तर सुधार सकती हैं। यदि आप या आपकी जानकारी में कोई महिला इस योजना के लिए पात्र है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें

अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 18003456123 पर संपर्क करें या अपने जिले के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।


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